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- The Number Of People In The Electoral Assembly Is Now Stopped; Dandiya Garba And Ramlila Are Not Possible To Be Staged This Year …
बिहार27 मिनट पहले
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- राजनीति का कोरोना मंत्र : पंडाल से कोरोना फैलेगा, सवाल.. क्या चुनावी सभाएं सुरक्षित?
शुक्रवार को गृह विभाग ने दो आदेश जारी किए। दोनों परस्पर विरोधी। पहला- चुनावी सभा में कितने भी लोग बुलाए जा सकते हैं, बशर्ते मैदान उसी हिसाब से बड़ा हो। जैसे गांधी मैदान में अनुमति मिले तो हजारों लोगों की संख्या हो सकती है। ये आदेश 15 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।
दूसरा- दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाएगा। मंदिरों में आयोजन के लिए भी शर्तें तय हैं। इसका मतलब है कि इस बार किसी तरह के पूजा पंडाल नहीं बनेंगे। न ही दशहरे में रावण वध होगा। नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होगा।
गृह विभाग ने कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सभाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया है। इसके तहत चुनावी सभा को लेकर जारी दिशा निर्देश के मुताबिक मैदान के आकार के हिसाब से लोग मौजूद रह पाएंगे।
इसके लिए जिला प्रशासन, सक्षम प्राधिकार लोगों की उपस्थिति के संबंध में अनुमति देगा। बंद स्थल में आयोजन पर अधिकतम 200 लोगों की सीमा के साथ हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। एयर कंडिशन लगा है तो उसके तापमान की सेटिंग 24-30 डिग्री से. की सीमा में होनी चाहिए।
15 से बड़ी सभाओं का रास्ता खोला… गाइडलाइन का पालन होना चाहिए
चुनाव सभा कराने के लिए कुछ गाइड लाइन तय की गई है। उसके अनुसार, सभा स्थल पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाए। सभी व्यक्ति छह फीट की दूरी बनाकर रहेंगे।
- फेस कवर, मास्क का उपयोग जरूरी होगा। सभा में आने के लिए सेनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा।
- कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे।
- दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग बैरिकेडिंग की सफाई। कार्यक्रम व सभा के लिए पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत सामाजिक दूरी के मानदंड को सुनिश्चित किया जाएगा।
- हाथ मिलाना, गले मिलना, आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे।
सभी आयोजनों पर रोक: मायूसी…डांडिया-गरबा और रामलीला का मंचन इस साल होना संभव नहीं…
- इस बार नवरात्र पर न मेले का आयोजन होगा ना ही रावण वध। गरबा, डांडिया और रामलीला पर भी रोक रहेगी।
- दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाएगा। मंदिरों में आयोजन के लिए भी शर्तें तय की गई हैं।
- मंदिरों में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा। तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा। मूर्ति वाले स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग नहीं होगा।
- विसर्जन विजयादशमी 25 अक्टूबर को ही पूर्ण कर लिया जाएगा। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज होगा।
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