भभुआ14 घंटे पहले
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- पोस्टर बैनर पंपलेट झंडा छापने पर मुद्रक का नाम छापना आवश्यक
चुनाव के दौरान राशि के खर्च में गलत सूचना देने पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर चुनाव आयोग और स्थानीय जिला प्रशासन की पैनी नज़र है। दरअसल विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम चुनाव में 28 लाख रुपए ही काफी खर्च कर सकते हैं। खर्च का ब्यौरा भी देना होगा। इसके अलावा विधानसभानाव में किसी भी पार्टी का पोस्टर बैनर पंपलेट झंडा छापने पर मुद्रक का नाम भी लिखना अनिवार्य होगा। कितनी संख्या में यह सामग्रियां छपी है इसकी सूचना इस पर प्राप्त किए गए राशि के साथ एक प्रति निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करा देना है।इसके रेट के साथ अपना बहीखाता में भी लिखा रहना चाहिए। गलत सूचना देने तथा छपाई से संबंधित पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर केस दायर किया जाएगा। छह माह का कारावास तथा दो हजार रूपए का जुर्माना होगा। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रिंटिंग प्रेस वालों के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
पर्यवेक्षक के समक्ष स्वीकृत कराना होगा
प्रत्याशियों को निर्धारित फॉर्मेट में खर्च के विवरण को पारदर्शी तरीके से आयोग के पर्यवेक्षक के समक्ष स्वीकृत कराना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से चुनाव से जुड़ी हर एक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभिन्न कोसांग का गठन किया गया है। जिसमें जिले के वरीय प्रशासनिक अफसरों को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
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