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पटना2 मिनट पहले
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दुमका कोषागार मामले में भी लालू यादव की आधी सजा 9 नवंबर को पूरी होने वाली है।
- चाईबासा कोषागार मामले में 2018 में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई थी
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में जमानत तो मिल गई है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव तक वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वे 9 नवंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं और उसके अगले दिन यानी 10 नवंबर को पटना आ सकते हैं। 10 नवंबर को ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी।
ऐसा इसलिए क्योंकि चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले से जुड़े केस में अभी लालू को जमानत मिलनी बाकी है। चाईबासा कोषागार मामले में 2018 में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा की आधी अवधि शुक्रवार को पूरी हो गई, जिसके आधार पर लालू प्रसाद को जमानत मिली है।
दुमका कोषागार मामले में भी लालू की आधी सजा 9 नवंबर को पूरी होने वाली है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि लालू को 9 नवंबर को दुमका कोषागार मामले में भी जमानत मिल सकती है तब वे जेल से बाहर आ सकते हैं। उस समय तक बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका होगा। चाईबासा कोषागार का मामला 33.67 करोड़ के गबन से जुड़ा हुआ है।
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