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नई दिल्ली2 दिन पहले
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महबूबा को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से एक दिन पहले 4 अगस्त की रात को हिरासत में लिया गया था।- फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के हिरासत में रहने के मसले पर सुनवाई हुई। हिरासत में रहने के खिलाफ उनकी बेटी इल्तिजा ने अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महबूबा को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। पार्टी मीटिंग में शामिल होने के लिए उन्हें अफसरों से गुहार लगानी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी मीटिंग में वर्चुअली शामिल होने के तरीकों पर विचार किया जा सकता है। वहीं, कोर्ट ने इल्तिजा और उनके भाई को उनकी मां से मिलने की इजाजत दे दी।
13 महीने से हिरासत में हैं महबूबा
महबूबा को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से एक दिन पहले 4 अगस्त की रात को हिरासत में लिया गया था। उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद किया गया है। इसके तहत किसी को भी बिना ट्रायल के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।
फारूक और उमर अब्दुल्ला रिहा हो चुके हैं
महबूबा जम्मू-कश्मीर की अकेली ऐसी बड़ी नेता हैं, जिन्हें अभी तक नजरबंद रखा गया है। उनके साथ ही हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा चुका है। फारूक को 15 मार्च को रिहा किया गया था वहीं, उमर को इसके 10 दिन बाद 25 मार्च को रिहा किया गया था। रिहाई के बाद उमर ने सभी नेताओं की नजरबंदी खत्म करने की मांग की थी।
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